
दुर्गापुर:शिल्प नगरी दुर्गापुर के राजबंध स्थित दुर्गापुर लॉ कॉलेज में इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ओर से कंज्यूमर राइट्स पर आधारित एक सेमिनार का आयोजन किया गया।आयोजित सेमिनार में लॉ के विद्यार्थियों और उपभोक्ताओं को उनके अधिकार की जानकारी दी गई। सेमिनार में पश्चिम बंगाल कंज्यूमर कोर्ट की जज मृदुला रॉय ने 2020 में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में हुए परिवर्तन तथा उपभोक्ताओं के लिए ई जागृति द्वारा दिए गए विशेष अधिकार के बारे में विस्तार से बताया।मीडिया पर्सनेलिटी और इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल के इंटरनेशनल चेयरमैन संजय सिन्हा ने कहा कि , ‘ 2025 से सिर्फ ऑनलाइन ही उपभोक्ता आयोग में दावा कर सकते हैं। दावा ई फाइलिंग के द्वारा दाखिल किया जाएगा। उपभोक्ता अपने आवासीय स्थान से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं । नए परिवर्तन में मामलों को मध्यस्थता के द्वारा भी सुलझाने का प्रावधान दिया गया है साथ ही उपभोक्ता स्वयं या प्रतिनिधि के द्वारा भी अपना दावा दायर कर सकते हैं । राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1800 ..11..4000 एवं 1915 पर शिकायत दर्ज करने संबंधी जानकारी लेने की सुविधा दी गई है । ‘ चेयरमैन सिन्हा ने जानकारी देते हुए कहा कि , “जिला आयोग में 50 लाख तक का दावा किया जा सकता है । 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक के दावा पर कोई शुल्क नहीं लगेगा । पांच लाख एक से दस लाख तक दो सौ का शुल्क ,दस लाख एक से बीस लाख तक चार सौ का शुल्क तथा बीस लाख एक से पचास लाख तक के दावा पर एक हजार का शुल्क लगेगा। सभी शुल्क पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा देना होगा । उपभोक्ता राज्य आयोग में पचास लाख से दो करोड़ तक का दावा कर सकते है तथा राष्ट्रीय आयोग में दो करोड़ से अधिक तक का दावा किया जा सकता है। ‘ उन्होंने सभी को कंज्यूमर राइट्स के प्रति सचेत और जागरूक रहने का आग्रह किया।सेमिनार में संस्था के पूर्व बर्दवान जिला अध्यक्ष काजी रफीक, दीपांजना दे कुंडू,दीपक मित्रा,रंजीत राम दे आदि ने भी अपनी बातें रखीं।
