पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को आजीवन कारावास

 

पुरुलिया: पुरुलिया जिले की रघुनाथपुर अनुमंडल अदालत ने पत्नी की हत्या के जुर्म में उसके पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रियजीत चटर्जी ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।
रघुनाथपुर महकमा न्यायालय के सरकारी वकील तपन कुमार माजी ने बताया कि दोषी रतन माजी पुरुलिया के संतालडीह थाना अंतर्गत इछार के कमरगोरा गाँव का निवासी है। 2012 में उसकी शादी झारखंड के बोकारो जिले की शम्पा माजी से हुई थी। शादी के बाद से ही उनके बीच घरेलू कलह चल रही थी।
16 मई, 2022 को पारिवारिक कलह इस हद तक बढ़ गई कि रतन माजी ने अपनी पत्नी शम्पा माजी की गाईंती से हत्या कर दी।
उसी दिन, शंपा माजी के पिता शांति माजी ने संतालडी थाने में हत्या की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद, पुलिस ने उसी दिन रतन को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन उसे रघुनाथपुर महकमा न्यायालय ले जाया गया। तब से, वह जेल से रिहा नहीं हुआ है। गवाहों की गवाही दिसंबर 2023 में शुरू हुई। लंबी सुनवाई में 23 गवाहों ने गवाही दी।
आखिरकार, शनिवार को रघुनाथपुर महकमा न्यायालय ने रतन माजी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिसे अदा न करने पर उन्हें एक साल और जेल में बिताने का आदेश दिया गया।

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