कोलकाता, पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली के बाद अब राज्य के मदरसों में भी शिक्षक नियुक्ति में धांधली के मामले उजागर हुए हैं। मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभीजीत गांगुली ने इस पर तीखी नाराजगी जाहिर की और कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मदरसों को बंद करवा देंगे। सन 2010 में मदरसा कमिशन रूल के मुताबिक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। 2014 की छह फरवरी को मदरसा शिक्षक नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी हुई थी। आरोप है कि इसके तहत जो नियुक्ति हुई है उसमें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को नियुक्ति का मौका ही नहीं दिया गया है। अकमल हुसैन सहित सात प्रशिक्षण प्राप्त लोगों ने न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग कर याचिका लगाई है। इसी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गांगुली ने कहा कि भविष्य में नियुक्तियों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को प्राथमिकता देनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने मदरसा कमीशन पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस रुपये को इन सभी आवेदनकारियों में 10-10 हजार के हिसाब से बांटना होगा।
उल्लेखनीय है कि हाल में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की सुनवाई में रूटीन तबादला किया गया था। उसी के मुताबिक मदरसा शिक्षा से संबंधित मामलों की सुनवाई न्यायमूर्ति गांगुली की पीठ में हो रही है। इसके पहले स्कूल सेवा आयोग के जरिए हुई शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति गांगुली करते थे। उन्होंने ऐसे आठ मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।