कोलकाता । भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में जाने से रोकने के लिए घर के पास ही पुलिस की घेराबंदी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी है। व्यक्तिगत स्वाधीनता में बाधा देने का दावा कर अधिवक्ता आदित्य मंडल ने याचिका लगाई है जिसे न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया है। इस पर जल्द सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि शनिवार को सुकांत मजूमदार के न्यू टाउन रजारहट स्थित घर को पुलिस ने सुबह के समय लिया था और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में वह अपने समर्थकों के साथ घर से बाहर निकल कर हावड़ा के जलाये गए भाजपा ऑफिस में जा रहे थे लेकिन उन्हें हावड़ा टोल प्लाजा के पास रोककर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उन्हें चार घंटे तक लाल बाजार स्थित पुलिस मुख्यालय में बैठाकर रखा गया था।
इसी तरह से रविवार को नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को भी पूर्व मेदिनीपुर के कांथी स्थित उनके आवास पर पुलिस ने घेराबंदी कर दी थी। उन्हें भी हावड़ा नहीं जाने दिया गया था। दोनों मामलों में जल्द सुनवाई होनी है। शुभेंदु ने आरोप लगाया है कि राज्य के मुख्य सचिव ने उन्हें पत्र भेजकर गैरकानूनी तरीके से रोकने की कोशिश की है।