कोर्ट में पेशी से गैरहाजिर रहे राहुल गांधी, 200 रुपए का लगा जुर्माना ,14 अप्रैल को हाजिर हो

खनऊः वीर सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में लखनऊ की अदालत ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने राहुल गांधी के लगातार पेशी से गायब रहने को लेकर यह जुर्माना लगाया.

इसके साथ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल 2025 को कोर्ट में हर हाल में हाजिर होने को कहा है. अब अगर 14 अप्रैल को राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कोर्ट उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकता है.

वकील नृपेंद्र पांडेय कोर्ट ले गए हैं मामला

वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर वकील नृपेंद्र पांडेय ने वर्ष 2022 में धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर तलब किया था.

वकील नृपेंद्र पांडेय ने परिवाद में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था. वकील नृपेंद्र पांडेय का कहना है कि राहुल गांधी का वीर सावरकर को लेकर दिया गया यह बयान समाज में वैमनस्य और द्वेष फैलाने की मंशा से दिया गया था.

अपने इस कथन के तर्क में नृपेन्द्र पांडेय ने कोर्ट में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बांटे गए पम्पलेट भी कोर्ट में दाखिल किए हैं. उनके द्वारा कोर्ट में की गई शिकायत पर कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्य आदि का अवलोकन करते हुए कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू की. नृपेंद्र पांडेय के अनुसार एक अक्टूबर 2023 को उन्होंने एमपी/एमएलए के विशेष एसीजेएम अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग वाली अर्जी भी दी थी.

राहुल गांधी इसलिए नहीं आए कोर्ट

फ़िहहाल इस मामले में बुधवार को (5 मार्च) को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र (अर्जी) दाखिल किया गया. जिसमें राहुल गांधी के कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो पाने की वजह बताई. अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल के अनुसार, राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा गया कि वह इस समय संसद में विपक्ष के नेता हैं और आज (5 मार्च) उनके पास एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मुलाकात का पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम था.

इसके अलावा अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्तता के चलते वह अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए. वह कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे. राहुल गांधी की इस अर्जी पर शिकायतकर्ता वकील नृपेंद्र पांडेय ने राहुल गांधी की ओर से पेश हाजिरी माफी की अर्जी का विरोध किया.

इसी के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी के अदालत में ना मौजूद होने को गंभीरता से लिए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर अदालत ने 200 रुपए का जुर्माना लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 14 अप्रैल 2025 आने को कहा. यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगर 14 अप्रैल को भी राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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