हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला किया समाप्त

लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया है। यह फैसला राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर लिया गया।

साल 2014 में गोंडा जिले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन) और 341 (गलत तरीके से रोकने) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

राज्य सरकार ने इस मामले को खत्म करने की सिफारिश की थी, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने हाईकोर्ट में अपील की।हाईकोर्ट का फैसला न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने राज्य सरकार की सिफारिश को स्वीकार करते हुए इस आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया।

बृजभूषण शरण सिंह

बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में, महिला ओलंपिक खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों के चलते वह चुनाव नहीं लड़ पाए थे, और उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दिया गया, जो सांसद चुने गए।इसके अलावा, अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही है। उन्हें बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भी आरोपी बनाया गया था।

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