पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू थूकने पर लगेगा भारी जुर्माना

कोलकाता, 5 फरवरी  । पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, पान मसाला या सुपारी थूकने वालों पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए आगामी बजट सत्र में एक नया विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान होगा। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला मंगलवार देर शाम को राज्य सचिवालय नवान्न में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती गंदगी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने खासतौर पर उन धब्बों पर चिंता जताई, जो नई पेंट की गई दीवारों और फुटपाथों पर थूकने से बनते हैं और राज्य सरकार की सौंदर्यीकरण योजनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं।

कैबिनेट के एक सदस्य के अनुसार, इस नए विधेयक में दोषियों पर बड़ा आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, सटीक जुर्माने की राशि अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, प्रत्येक उल्लंघन के लिए हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

फिलहाल, पश्चिम बंगाल सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की रोकथाम अधिनियम, 2003 के तहत अधिकतम ₹200 का जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन इस मामूली जुर्माने को लेकर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि इससे अपराधियों में कोई डर नहीं पैदा हुआ। इसी कारण, नए विधेयक में इसे कम से कम पांच गुना बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक अमले की कमी को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

इस साल राज्य विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस उद्घाटन भाषण देंगे। वहीं, वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टाचार्य 12 फरवरी को बजट पेश करेंगी।

 

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