बंगाल सरकार ने मामला सीबीआई बनाम सीआईडी बना दिया, आरजी कर मामले में सजा पर बोले अधीर रंजन

कोलकाता, 20 जनवरी । पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से कहा कि वह इस सजा से संतुष्ट नहीं हैं।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “मैं इस सजा से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। मैं न्यायाधीश के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। न्यायाधीश भी क्या करें? जिस तरीके से तफ्तीश की गई थी और सबूत पेश किए गए थे, उसी हिसाब से सजा मिलनी चाहिए थी। अगर न्यायाधीश चाहें भी तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी उच्च अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जांच में जो खामियां थीं, उन्हें पहले ही हम सबने उठाया था। इन खामियों के कारण आज अपराधी को उम्रकैद की बजाय जमानत मिल सकती थी क्योंकि राज्य सरकार ने यह मुद्दा ‘सीबीआई बनाम सीआईडी’ में बदल दिया था। यह सब राजनीतिक दखल के कारण हो रहा है।”

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सीबीआई और सीआईडी का नहीं होना चाहिए, बल्कि दरिंदों को कड़ी सजा दिलवाने का होना चाहिए, ताकि अपराधी अंदर से डर महसूस करें। मुझे लगता है कि बंगाल में अब अपराधियों को डर नहीं रहा है और भविष्य में भी यह स्थिति सुधरने की संभावना नहीं है।

उल्लेखनीय है कि सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप-हत्या के मामले में एकमात्र दोषी सिविक वालंटियर संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। जज ने कहा कि यह कोई दुर्लभतम मामला नहीं है।

अदालत ने शनिवार को ट्रेनी महिला डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय को दोषी करार दिया था। फैसले के समय संजय रॉय ने अदालत में दावा किया था कि उसे फंसाया गया है। हालांकि, न्यायाधीश अनिर्बन दास ने कहा कि उसे सजा सुनाए जाने से पहले सोमवार को बोलने का मौका दिया जाएगा। मृतक छात्रा के माता-पिता ने दोषी करार दिए जाने के लिए न्यायाधीश का शुक्रिया अदा किया था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में अफरा-तफरी की स्थिति भी बन गई थी, जिसके बाद अदालत ने सख्त लहजे में सभी लोगों को चेतावनी दी थी और आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया था।

पीड़िता के पिता ने सोमवार सुबह पत्रकारों से कहा था, “आज सजा सुनाने से पहले विशेष अदालत के न्यायाधीश दोषी की बात सुनेंगे। उसने 20 जनवरी को कुछ कहने पर जोर दिया था। हम चाहते हैं कि उसे अधिकतम सजा दी जाए।”

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