कल्ला सेंट्रल अस्पताल के चिकित्सक सुनील सिंह रिश्वतखोरी के मामले में दोषी करार

आसनसोल। ईसीएल के कल्ला सेंट्रल अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक सुनील सिंह को रिश्वतखोरी के मामले में आसनसोल सीबीआई विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया। मंगलवार को सीबीआई कोर्ट ने दोषी चिकित्सक के सजा की घोषणा की। करीब 15 साल तक चले मामले में चिकित्सक को चार साल के कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सूत्रों ने बताया कि 2009 में मेडिकल सर्टिफिकेट देने के नाम पर 400 रुपया रिश्वत लेने के मामले में चिकित्सक सुनील सिंह दोषी पाये गये। मंगलवार को सीबीआई जज राजेश चक्रबर्ती ने 4 साल की सजा सुनाई तथा 30 हजार का जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की सजा भुगतनी होगी।अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया है कि साल 2009 में दूधनाथ यादव मेडिकल सर्टिफिकेट लेने कल्ला अस्पताल गये थे। जहां आरोपित डाक्टर ने दूधनाथ से 500 रुपया रिश्वत मांगा था। बाद में सीबीआई ने जाल बिछाकर चिकित्सक को दूधनाथ यादव से 400 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। इस मामले में 2009 से डाक्टर ट्रायल पर था। सीबीआई की ओर से राकेश कुमार ने पैरवी की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
1
Hello
Can we help you?