पुरुलिया : पुरुलिया जिला न्यायालय द्वितीय न्यायालय के न्यायाधीश श्री राणा दाम ने तीन वर्षीय नाबालिग का यौन उत्पीड़न के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपए जुर्माना की सजा देने का आदेश दिया।
जानकारी के अनुसार 4 अप्रैल 2018 को पुरुलिया सदर इलाके के एक व्यक्ति ने पुरुलिया सदर थाने में आकर शिकायत की कि 3 अप्रैल 2018 को रात करीब 9 बजे पुरुलिया फोर्टी क्वार्टर दासपाड़ा का बीरेन कर्मकार उर्फ कालटा दास नामक एक लड़का शिकायतकर्ता की तीन वर्षीय नाबालिग बेटी को अपने घर ले गया और चॉकलेट खरीदने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया।
जब बच्ची के माता-पिता को बच्ची नहीं मिली तो उन्होंने उसे आरोपी के घर में बेहोश पड़ा पाया और उसके निजी अंगों से खून बह रहा था। वे तुरंत लड़की को पुरुलिया सदर अस्पताल ले गए और वहां उसका इलाज शुरू किया। डॉक्टरों के प्रयास से बच्ची धीरे-धीरे ठीक हो गई। लड़की के पिता की शिकायत के मद्देनजर POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जांचकर्ता उपनिरीक्षक नितीश गोस्वामी ने विधिवत सभी साक्ष्य एकत्र किए और माननीय न्यायालय के समक्ष POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। पुरुलिया कोर्ट ने POCSO मामले में सुनवाई शुरू की और पुरुलिया POCSO कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।