नदिया दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट में सीबीआई की दूसरी रिपोर्ट, भाजपा के एक नेता के खिलाफ भी याचिका

 

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के नदिया जिला अंतर्गत हासखाली में 14 साल की मासूम से हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने दूसरी रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में सोमवार को सौंपी है। इसमें गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपित ब्रजगोपाल ग्वाली के पिता और तृणमूल नेता समरेंद्र ग्वाली के बारे में भी जिक्र किया गया है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ में दाखिल इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर बिना किसी दस्तावेज घरवालों को स्थानीय श्मशान घाट में बच्चे का अंतिम संस्कार करने को मजबूर किया।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की एक नेता के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू करने की याचिका हाईकोर्ट में लगी है। दवा है कि पार्टी की ओर से गठित पांच सदस्य सहायक फाइंडिंग टीम की सदस्य रेखा वर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान नाबालिगा के नाम का खुलासा किया। अनिंद्य सुंदर दास द्वारा दाखिल की गई याचिका में उस नेता के खिलाफ तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है जिस पर 17 मई को सुनवाई होनी है।
उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में मामले की सुनवाई लगातार चल रही है। आरोप है कि भाजपा की अखिल भारतीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने 15 अप्रैल को नदिया दुष्कर्म पीड़िता के मां-बाप से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बच्ची का नाम का खुलासा किया था जिसे लेकर याचिका लगी है।

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