कोलकाता । पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हरि कृष्णा द्विवेदी पर अदालत की अवमानना का मामला हुआ है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी ने द्विवेदी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का रूल जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आगामी 20 मई को उन्हें सशरीर हाजिर होकर न्यायालय को यह बताने को कहा है कि आखिर कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं माना गया। दक्षिण बंग परिवहन के एक मामले में कोर्ट के आदेश को राज्य के मुख्य सचिव ने नहीं माना है। इसके साथ ही राज्य के परिवहन सचिव और वित्त सचिव के खिलाफ अवमानना का रूल जारी हुआ है।
उल्लेखनीय है कि दक्षिण बंग परिवहन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम चालू करने का निर्देश पिछले साल सितंबर में न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी ने मुख्य सचिव, परिवहन सचिव और वित्त सचिव को दिया था। आठ महीने का वक्त बीत जाने के बावजूद कोर्ट के इस आदेश को नहीं माना गया। इसी मामले में शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई हुई जिसके बाद न्यायमूर्ति मुखर्जी ने इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का रूल जारी किया है।