मतदान समाप्ति के आधे घंटे बाद तक एक्जिट पोल प्रतिबन्धित : जिला निर्वाचन अधिकारी

न्यूज चैनलों, स्थानीय केबिल व अखबारों पर आयोग की रहेगी पैनी नजर

मीरजापुर, 30 मई । लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी व शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत मतदान दिवस एक जून तक मीडिया के एक्जिट पोल कवरेज प्रतिबन्धित रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951की धारा 126क में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा। निर्वाचन आयोग, उपधारा के प्रयोजन के लिए अर्थात साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन के संबंध में मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से शुरू होगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रहेगी।

कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

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