सिर्फ 16 दिनों में आनंद कुमार रॉय को मिली जमानत

 

रानीगंज, 20 मई 2024 :  गिर्जापारा, रानीगंज के आनंद कुमार रॉय को हाई-प्रोफाइल मामले में सिर्फ 16 दिनों के भीतर जमानत मिल गई। यह मामला रानीगंज पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 341, 325, 326, और 34 के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) शामिल थी।
आनंद कुमार रॉय ने आरोपों का जोरदार खंडन किया है, दावा करते हुए कि यह मामला पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी कहानी पर आधारित है। उन्होंने कहा, “यह मामला पूरी तरह से झूठा, गढ़ा गया और फर्जी कहानी पर आधारित है। मैं अदालत के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। मुझे न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है।”
रॉय का प्रतिनिधित्व उनके अधिवक्ता यश सिंह चौहान और मनीष शर्मा ने किया, जिन्होंने उन्हें जमानत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंभीर आरोपों के बावजूद, इतने कम समय में जमानत मिलना उनकी कानूनी कुशलता और त्वरित कार्रवाई का परिणाम है।
फौजदारी मामलों की जानकार रवि शुक्ला ने ऐसे गंभीर आरोपों में इतनी जल्दी जमानत मिलने को दुर्लभ घटना बताया। “यह बहुत ही दुर्लभ है कि अदालत इतने गंभीर आरोपों में इतने कम समय में जमानत देती है। हालांकि, माननीय अदालत के समक्ष अच्छा कानूनी प्रतिनिधित्व भी इसे संभव बना सकता है,” शुक्ला ने कहा।
अधिवक्ता यश सिंह चौहान को इस मामले में उनकी भूमिका के लिए काफी सराहना मिली है। उनके रणनीतिक कानूनी सोच और कानून की गहरी समझ ने इस जटिल मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समर्पण और अदालत के समक्ष प्रभावी तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता ने इस अनुकूल निर्णय को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यह मामला लगातार ध्यान आकर्षित कर रहा है, और कानूनी कार्यवाही के अगले चरणों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जैसे ही आनंद कुमार रॉय अपनी बेगुनाही साबित करने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी त्वरित रिहाई एक कुशल कानूनी रक्षा की शक्ति और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के महत्व की मिसाल बनकर खड़ी है।

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