ज्योतिप्रिय ने लगाई 113 दिनों बाद जमानत की अर्जी

Jyotipriya-Mallick

कोलकाता, 17 फरवरी । राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद ज्योतिप्रिय मल्लिक ने जमानत याचिका लगाई है। यह पहली बार है जब उन्होंने गिरफ्तारी के 113 दिनों बाद जमानत के लिए आवेदन किया है।

ज्योतिप्रिय ने शनिवार को कोलकाता सिटी सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। उन्होंने जमानत के पक्ष में दो दलीलें दीं। सबसे पहले उन्होंने कोर्ट को अपनी बीमारी के बारे में बताया और जमानत मांगी। दूसरे, मल्लिक ने राशन मामले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वह इस ‘भ्रष्टाचार’ में शामिल नहीं हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।

ईडी ने ज्योतिप्रिय मल्लिक को 27 अक्टूबर सुबह करीब 3:30 बजे गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वह लगातार जेल में बंद है। उनके पहले राशन कारोबारी बकिबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया था और शंकर आध्या के साथ एक और शख्स को पकड़ा गया है। इन सभी के संपर्क ज्योतिप्रिय से रहे हैं। हिन्दुस्थान समाचार / ओम प्रकाश /गंगा

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