शाहजहां ने सीबीआई कोर्ट में लगाई जमानत की अर्जी

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कोलकाता । पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा समन किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख ने एक बार फिर अपने लिए जमानत की अर्जी लगाई है। सोमवार को उसने कोलकाता की विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिये अनुरोध किया। इससे एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसकी वजह है कि राज्य पुलिस शाहजहां को फरार बता रही है और कह रही है कि उसे ट्रेस नहीं किया जा पा रहा, लेकिन वह लगातार अपने वकील से मिलकर वकालतना में और कोर्ट के आवेदनों पर हस्ताक्षर कर रहा है। सोमवार को उसने अपने आवेदन के जरिए न केवल अग्रिम जमानत मांगी बल्कि यह भी शर्त रखी की ईडी अगर उसे गिरफ्तार नहीं करने का भरोसा देगी तभी पूछताछ में शामिल होगा। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में पांच जनवरी को उनके परिसर में छापे मारने पहुंचे ईडी के अधिकारियों पर भीड़ द्वारा किए गए हमले के बाद से शेख सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आया है।

शेख ने वकील सब्यसाची बनर्जी के जरिये दावा किया कि वह धन शोधन मामले में एजेंसी की शिकायत में आरोपित नहीं हैं। ईडी ने इस मामले में राज्य के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार किया था। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश प्रशांत मुखर्जी ने शेख की अग्रिम जमानत याचिका की अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है। उस दिन ईडी के वकील याचिका का विरोध करते हुए अपनी दलीलें रखेंगे। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे उप सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने शेख के वकील के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जिसमें एजेंसी की ओर से यह हलफनामा देने की मांग की गई थी कि सुनवाई की अगली तारीख तक शेख के खिलाफ कोई और समन जारी नहीं किया जाएगा। ईडी ने अब तक शेख को तीन समन भेजे हैं, लेकिन वह लगातार ईडी के नोटिस को दरकिनार करता रहा है।

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