कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चल रहे ग़र सरकारी बसों में महामारी के नाम पर मनमाने तरीके से किराया वसूली के खिलाफ राज्य सरकार सख्त हो गई है। राज्य परिवहन विभाग ने एक निर्देशिका जारी कर बस मालिकों को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि बसों में किराया सूची टांगनी होगी और उससे अधिक वसूलने पर कार्रवाई होगी। दरअसल बसों में मनमाना किराए के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका लगी थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस बारे में हलफनामा के जरिए बताया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोर्ट ने राज्य के परिवहन सचिव से भी इस बारे में जवाब तलब किया था और उनकी क्षमताओं के बारे में जानना चाहा था। हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने से पहले राज्य सरकार ने मनमाना किराया वसूली के खिलाफ गंभीर रुख अख्तियार किया है।
उल्लेखनीय है कि कोलकाता के अलावा आसपास के जिलों में चलने वाली निजी बसों में यात्रियों से मन मुताबिक किराया वसूली के आरोप लगातार लग रहे हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे थे।