ग्रुप डी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में अंतरिम रोक बरकरार

 

कोलकाता : एसएससी के ग्रुप डी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक आदेश अगले शुक्रवार तक लागू रहेगा। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस हरीश टंडन की खंडपीठ में हुई है। कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, डिवीजन बेंच ने सुनवाई में टिप्पणी की कि ग्रुप डी भर्ती भ्रष्टाचार मामले में आयोग और बोर्ड के बीच किस पर भरोसा किया जा सकता है? यदि अनियमितताएं मान ली जाएं तो कौन जिम्मेदार है इसका पता लगाना आसान नहीं है।
वादी की ओर से वकील बिकास रंजन भट्टाचार्य ने सवाल किया कि सरकार भर्ती के नाम पर हो रही अनियमितताओं के साथ खड़ी है। ग्रुप डी ही नहीं कई मामलों में अनियमितताएं हुई हैं। वादी ने दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जिनकी अवधि समाप्त होने के बाद भी सिफारिश की गई थी। खंडपीठ उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई फर्जी नियुक्ति की सिफारिश के साथ दस्तावेजों की तुलना बग समिति से करना चाहती है। अगली सुनवाई अगले गुरुवार को है।
उल्लेखनीय है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने ग्रुप डी (एसएससी ग्रुप डी) के 573 सदस्यों के वेतन निलंबन और बर्खास्तगी का आदेश दिया था। 15 फरवरी को खंडपीठ ने आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

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