नदिया जिले में पुलिस हिरासत में मौत की सीबीआई जांच के आदेश

कोलकाता, 15 दिसंबर । कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पुलिस हिरासत में हुई मौत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने का आदेश दिया है।

मुरुतिया पुलिस स्टेशन से जुड़े जांच अधिकारी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी को जांच का आदेश देने के अलावा, न्यायमूर्ति चितरंजन दास और पार्थ सारथी सेन की पीठ ने राज्य पुलिस को संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि गत अगस्त में, शौकत मंडल नामक शख्स को मुरुतिया पुलिस स्टेशन की पुलिस ने उठाया था। अगले दिन उसका शव थाने के पास बांस की झाड़ी के पीछे से बरामद किया गया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर मामले की गहन जांच की मांग की लेकिन उच्च अधिकारियों से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर, पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने सितंबर में कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। संयोग से, जिस दिन अदालत में याचिका दायर की गई, पुलिस ने पीड़ित के बड़े भाई मोहन मंडल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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