कालीघाट वाले काकू को राहत नहीं, आवाज का नमूना देना ही होगा

 

कोलकाता, 20 जुलाई । पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कालीघाट वाले काकू यानी सुजय कृष्ण भद्र को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस मामले में उन्होंने फोन पर बात कर जिस तरह से रुपये की वसूली की है उसे कोर्ट में साबित करने के लिए केंद्रीय एजेंसी ईडी को उनकी आवाज का नमूना लेने की अनुमति मिल गई है। प्रेसिडेंसी जेल में बंद काकू 15 दिनों की पैरोल पर थे और सोमवार को को ही जेल में सरेंडर किया है। उसके बाद सीने में दर्द की बात कह कर एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती हो गए थे और उसी आधार पर आवाज का नमूना नहीं देने की गुजारिश कर रहे थे। लेकिन गुरुवार को न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने स्पष्ट निर्देश दे दिया कि काकू को अपनी आवाज का नमूना देना होगा। ईडी नमूने को लेगी। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जांच को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कोर्ट इस मामले में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ईडी के अधिवक्ता फिरोज इडुलजी ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि पैरोल से लौटने के बाद वह अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। फिलहाल एसएसकेएम अस्पताल में हैं। जांच को आगे बढ़ाने के लिए उनकी आवाज का नमूना बहुत जरूरी है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जांच अपने रास्ते पर चलनी चाहिए।

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