कोलकाता हाईकोर्ट ने ईडी को दिया निर्देश,विधायक माणिक सरकार की सभी संपत्ति हो कुर्क

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय की ओर से शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार तृणमूल विधायक और प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य की सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को यह निर्देश जारी किया। ईडी मानिक भट्टाचार्य की देश-विदेश में मौजूद सभी संपत्तियों को जब्त करेगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मानिक भट्टाचार्य पर लगाए गए सात लाख रुपये का जुर्माना नहीं चुकाने पर कड़ी नाराजगी जताई और ईडी को उनकी सभी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।

दो बार लगाया गया था जुर्माना

बता दें कि, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने 25 जनवरी को अपने आदेश में जेल में बंद तृणमूल विधायक मानिक भट्टाचार्य पर पहले दो लाख रुपये का जुर्मना लगाया था, लेकिन जब उन्होंने उसे नहीं चुकाया तो सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 25 फरवरी को उनके खिलाफ पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाय दिया। मानिक ने न ही कोर्ट में कोई आवेदन किया और न ही जुर्माना चुकाया, इसके बाद कोर्ट ने उनकी सभी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।

31 मार्च को होगी अगली सुनवाई

अदालत के आदेश की अवमानना से क्षुब्ध होकर न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने अब ईडी को एक महीने के अंदर देश-विदेश में मौजूद मानिक भट्टाचार्य की देश-विदेश में मौजूद सारी संपत्ति कुर्क करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में मानिक की पत्नी व पुत्र की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस समय सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी सूत्रों ने बताया कि 2012 से लेकर गिरफ्तारी से पहले तक मानिक अपने परिवार के साथ कम से कम 20 बार विदेश दौरे पर गए हैं। जांच में उनके विभिन्न देशों में संपत्ति खरीदने की बात भी सामने आई है।

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