कोलकाता । राज्य की सभी मियाद खत्म नगर पालिकाओं में एक साथ चुनाव कराने की भारतीय जनता पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया है कि कोलकाता नगर निगम (केएमसी) चुनाव संबंधी आयोग की अधिसूचना पर कोर्ट किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा मियाद खत्म हो चुकी सभी नगर पालिकाओं में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर आयोग से पूछा है कि आखिर कितने चरणों में सभी नगर पालिकाओं में चुनाव संपन्न हो सकते हैं और इसके लिए आयोग की क्या कुछ तैयारी है? सोमवार से पहले इस संबंध में चुनाव आयोग को लिखित में जवाब देने को कहा गया है। सोमवार को इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सोमवार से पहले राज्य सरकार को भी इस संबंध में हलफनामा दाखिल कर बताना होगा की मियाद खत्म नगर पालिका में चुनाव कराने की क्या योजनाएं हैं। चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि कोलकाता नगर निगम में तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है लेकिन बाकी नगर पालिकाओं में कब चुनाव होंगे? आप लोगों ने न्यायालय को हलफनामा के जरिए यह तो बता दिया है कि राज्य चुनाव आयोग के पास ईवीएम की संख्या कितनी है लेकिन यह क्यों नहीं बताते कि उन ईवीएम के जरिए राज्य की सभी नगर पालिकाओं में चुनाव कम से कम कितने चरणों में पूरे कराए जा सकते हैं? बाकी नगर पालिकाओं में चुनाव कराना क्या आप लोगों का संवैधानिक दायित्व नहीं है?
राज्य चुनाव आयोग की ओर से हाईकोर्ट में बताया गया कि राज्य सरकार से राय मशविरा करके ही चुनाव की तारीख तय की जाती है। अब सोमवार को कोर्ट इस संबंध में फैसला सुनाएगा।