शिल्पांचल में भूमाफियाओं का आतंक

शिल्पांचल में भूमाफियाओं का आतंक

आसनसोल : शिल्पांचल में भूमाफियाओं का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आसनसोल उत्तर थाना इलाके के मरीचकोटा इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से निर्माण किए जाने के मामले में कार्रवाई का निर्देश कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव एवं न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं मामले की अगली सुनवाई दो अगस्त को होनेवाली है। आसनसोल के ही गोवर्द्धन मंडल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मरीचकोटा में तीन एकड़ 19 शतक जगह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। वहीं एडीएम एवं बीएलएंडएलआरओ द्वारा जो हाईकोर्ट को रिपोर्ट दी गई। उसमें भी स्पष्ट हुआ कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करनेवालों पर डब्लूबीएलआर एक्ट 1955 की धारा 4(5) (ए) के तहत कार्रवाई की जाए। वहीं इसकी रिपोर्ट हलफनामे के तौर पर हाईकोर्ट को दी जाए। उल्लेखनीय है कि इसी जगह पर करीब एक साल पहले पुलिस ने शिकायत के आधार पर छापा मारकर डंपर आदि जब्त किए थे।

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