पैगंबर विवाद पर हुए विरोध प्रदर्शन से कितनी हुई है क्षति, जिला अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने का आदेश

 

कोलकाता । इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा प्रवक्ताओं के कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक समुदायों के हिंसक विरोध प्रदर्शनों में हुए नुकसान का आकलन हाई कोर्ट में पेश करना होगा। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं वहां के जिलाधिकारियों को संपत्ति के नुकसान की रिपोर्ट छह हफ्ते के भीतर कोर्ट में पेश करनी होगी। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से संबंधित सीसीटीवी फुटेज रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा कराने को कहा गया है। 28 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि रिपोर्ट मिलने के बाद ही मुआवजे के बारे में फैसला लिया जाएगा। मुर्शिदाबाद में रेजीनगर और बेलडांगा थाने में भी कुछ कर प्रदर्शनकारियों ने सीसीटीवी फुटेज तोड़ दिए थे और पुलिसकर्मियों पर हमले किए थे। नगर निगम ने पूरे इलाके में 137 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इन तमाम कैमरे की रिकॉर्डिंग पेश की जानी चाहिए।

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