कोलकाता । पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे हावड़ा के बहुचर्चित छात्र नेता अनीस खान हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति राज शेखर मंथा की एकल पीठ ने मंगलवार को फैसला सुनाया है कि घटना की राज्य पुलिस की विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि एसआईटी इस मामले में चार्जशीट भी पेश करेगी। दूसरी और अनीस के पिता ने स्पष्ट कर दिया है कि एकल पीठ के फैसले से खुश नहीं हैं और इसके खिलाफ खंडपीठ में याचिका लगाएंगे।
उल्लेखनीय है कि गत 18 फरवरी को रात के समय पुलिस की वर्दी में चार लोग अनीस के घर गए थे और आरोप है कि उन्होंने तीसरी मंजिल से खान को नीचे फेंक दिया था। मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है जिन्होंने एक होमगार्ड और एक सिविक वॉलिंटियर को गिरफ्तार किया है। परिवार का आरोप है कि चुकी हत्यारे पुलिस वाले हैं इसलिए पुलिस घटना को आत्महत्या करार देने की कोशिश कर रही है।