प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति मामले की जांच कर रही सीबीआई को एसआईटी गठित करने का आदेश

 

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति मामले में भ्रष्टाचार की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि आगामी दो दिनों के अंदर सीबीआई को एसआईटी का गठन करना होगा और टीम में शामिल अधिकारियों के नाम के बारे में कोर्ट को जानकारी देनी होगी। 17 जून को मामले की अगली सुनवाई होनी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कम से कम 10 से 12 लोगों को मिलाकर एसआईटी का गठन होना चाहिए।
दरअसल शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) के जरिए नियुक्त हुए 269 लोगों को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश कोर्ट ने पहले ही दे दिया है। सीबीआई जांच की गति को लेकर असंतोष जाहिर करते हुए न्यायमूर्ति ने कहा कि नवंबर की शुरुआत में मैंने जांच के आदेश दिए थे मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के पीड़ित जो लोग हैं उन्हें नौकरी मिले लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो भी मास्टरमाइंड है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कार्रवाई करिए। बाग कमेटी की रिपोर्ट आपके हाथ में है। उसके बावजूद आपने आज तक कुछ नहीं किया। यह स्वीकार्य नहीं है। मैं नहीं चाहता कि सारदा की तरह इस मामले में भी कुछ ना हो। आरोप है कि प्राइमरी शिक्षक के तौर पर नियुक्ति के लिए 10 से 20 लाख तक रुपये लिए गए हैं। कई लोगों ने तो नौवीं और दसवीं श्रेणी में शिक्षक के तौर पर नौकरी के लिए 25 लाख रुपये की राशि भी घूस के तौर पर दी है।

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