बीरभूम दोहरे ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने दिया एनआईए जांच का आदेश

 

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में दोहरे विस्फोट के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तुरंत ही दोनों विस्फोट के मामले में जांच संबंधित सारे दस्तावेज एनआईए अधिकारियों को स्थानांतरित करने का आदेश राज्य सीआईडी को दिया है 2019 की 20 सितंबर को बीरभूम जिले के लोकपुर थाना अंतर्गत गंगपुर गांव में पहला विस्फोट हुआ था। बबलू मंडल नाम के तृणमूल नेता के घर हुए ब्लास्ट में पूरी दीवार और छत उड़ गई थी। उसके पहले उसी साल 29 अगस्त को भी सदाइपुर थाना क्षेत्र के रंगुनी गांव में दूसरा ब्लास्ट हुआ था। दोनों ही मामलों में जांच सीआईडी ने शुरू की थी। हालांकि एनआईए ने घटना का स्वत संज्ञान लिया था और जांच अपने स्तर पर शुरू कर दी थी लेकिन राज्य प्रशासन की ओर से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके बाद एनआईए ने विशेष न्यायालय में याचिका लगाई थी। विशेष न्यायालय ने सीआईडी को सारे दस्तावेजों को सौंपने का आदेश दिया था लेकिन इसके खिलाफ सीआईडी हाई कोर्ट चली गई थी जिस पर न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और विभास पटनायक की खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि सारे दस्तावेज एनआईए को सौंपने होंगे।

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