कोलकाता, 27 जून । आसनसोल के पूर्व मेयर और भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र तिवारी के पांडेश्वर जाने पर पुलिस द्वारा लगाई गई रोक को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वह आपनी पार्टी के कार्य और प्रचार प्रसार के लिए पांडेश्वर जा सकेंगे। कोई रोक टोक नहीं होगी। कंबल वितरण के दौरान हुई दुर्घटना में एक बच्ची सहित तीन लोगों की मौत मामले को लेकर राज्य पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। कुछ महीनों पहले हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें पांडेश्वर में प्रवेश करने पर आपत्ति जताई थी। राज्य की ओर से कहा गया था कि इससे कानून-व्यवस्था की परिस्थिति बिगड़ सकती है। इसके बाद ही कोर्ट ने पुलिस की रोक को अनुमति देते हुए पांडेश्वर में उनके जाने पर रोक लगाई थी। अब जबकि पंचायत चुनाव चल रहा है तो उन्होंने इस रोक को हटाने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में दी थी। न्यायमूर्ति चितरंजन दास और पार्थसारथी सेन की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने निर्देश में स्पष्ट कर दिया कि वह पार्टी के प्रचार प्रसार और अन्य राजनीतिक कार्यों के लिए पांडेश्वर जा सकते हैं। हालांकि वहां रहेंगे नहीं।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल सर्दी के दौरान उनकी पत्नी चैताली तिवारी ने कंबल वितरण और शिव चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए थे। उनके जाने के बाद कंबल लेने के लिए मची होड़ में दब कर एक बच्ची सहित तीन लोगों की मौत हो गई थी जिसके बाद जितेंद्र और अन्य लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। बाद में उन्हें आगरा जाने के क्रम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कई दिनों तक वह जेल में रहे थे और जमानत पर फिलहाल बाहर हैं।
