नई दिल्ली, 03 मई । राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) नकदी संकट से जूझ रही सस्ती विमान सेवा मुहैया कराने वाली एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के स्वैच्छिक दिवालिया आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई करेगा।
एनसीएलटी ने बुधवार को इस मामले पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए इसे गुरुवार (4 मई) को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। गो फर्स्ट ने स्वैच्छिक दिवालिया आवेदन पर न्यायाधिकरण की जस्टिस रामलिंगम सुधाकर की अध्यक्षता वाली दिल्ली पीठ के समक्ष उल्लेख किया है।
दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता की धारा 10 कर्जदार को अपने खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की छूट देती है। स्वैच्छिक दिवालिया का आवेदन करने वाली गो फर्स्ट एयरलाइन दूसरी प्रमुख विमानन कंपनी है। इससे पहले जेट एयरवेज ने भी दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था।
उल्लेखनीय है कि वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने स्वैच्छिक दिवालिया के लिए एनसीएलटी, दिल्ली में आवेदन किया है। कंपनी ने इससे एक दिन पहले वित्तीय संकट की वजह से दो दिन की बुकिंग करने के साथ तीन व चार मई को अस्थायी रूप से अपनी उड़ानें निलंबित रखा है।