आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत ने मवेशी तस्करी के आरोपित अणुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की ईडी को मिली अनुमति

 

आसनसोल । मवेशी तस्करी के आरोपित तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को आसनसोल में सीबीआई की विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार के दिन दिल्ली ले जाने की अनुमति दे दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को ईडी का निर्देश मिलने के बाद आसनसोल जिला सुधार केंद्र ने सीबीआई की विशेष अदालत में याचिका दायर की थी जिसे जज मान लिया। अदालती सूत्रों के अनुसार सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले की प्रति आसनसोल सुधार गृह पहुंच गई है। अणुव्रत ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबित ईडी के मामले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उनकी सुनवाई 17 मार्च को होनी है। इस बीच, राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को अनुव्रत को पेश करने के लिए एक और समन जारी किया। ईडी ने बुधवार को आसनसोल सुधारगृह को ईमेल के जरिए आदेश भेजा। इसके बाद गुरुवार को अनुव्रत को दिल्ली ले जाने की अनुमति के लिए सुधार गृह के अधिकारियों ने सीबीआई की विशेष अदालत में अर्जी दी। वह अनुमति दे दी गई है। गौ तस्करी मामले की जांच दो केंद्रीय जांच एजेंसियां ​​सीबीआई और ईडी संयुक्त रूप से कर रही हैं। सहगल हुसैन, उस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक और अनुब्रत का एक समय का अंगरक्षक, तिहाड़ जेल में है।

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