बेटे की मौत के बाद बहू ने नहीं ली सास की खबर, हाईकोर्ट ने कहा : हाजिर हों

 

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के एक अजीबोगरीब मामले में सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने सास की अनदेखी के आरोप में बहू को तलब किया है। आगामी 29 अगस्त को हाईकोर्ट ने उस महिला को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश इंस्पेक्टर रैंक के स्थानीय थाना अधिकारी को दिया है।
सूत्रों ने बताया कि 2014 में ब्रजदुलाल मंडल की मौत हो गई थी। वह पेशे से प्राथमिक स्कूल के शिक्षक थे। परिवार में उनकी मां, पत्नी और एक बेटा है। सेवानिवृत्त होने से पहले ब्रजदुलाल की मौत हुई थी इसलिए उनकी पत्नी कृष्णा पात्र मंडल की नौकरी लगी। जिला स्कूल पर्यवेक्षक को दिए अपने हलफनामा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ब्रजदुलाल की बूढ़ी मां की देखभाल करेंगी। हालांकि नौकरी लगने के बाद सास को छोड़कर कृष्णा पात्र चली गईं। कई बार संपर्क करने के बाद उसने साफ कर दिया कि सास की देखरेख नहीं करेगी। कोई रास्ता नहीं मिलने पर 2017 में ब्रजदुलाल की मां दुर्गा वाला मंडल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने तब आदेश दिया था कि वेतन का एक हिस्सा सास को देना होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले महीने तो कृष्णा ने सास को सात‌ हजार रुपये दिया था लेकिन उसके बाद कोई रुपया नहीं दी। वृद्धा ने मजबूर होकर एक बार फिर अदालत में याचिका लगाई जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ में मंगलवार को हुई है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बहू को कोर्ट में हाजिर होना होगा। अगर नहीं हाजिर होती हैं तो स्थानीय थाना के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को उसकी हाजिरी सुनिश्चित करनी होगी।

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