ईडी ने पेटीएम को 611 करोड़ रुपये के फेमा उल्लंघन मामले में जारी किया नोटिस

पेटीएम के लोगो का प्रतीकात्मक चित्र

नई दिल्ली, 03 मार्च। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन पेमेंट प्‍लेटफॉर्म पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (ओसीएल), उसके प्रबंध निदेशक और संबद्ध संस्थाओं को 611 करोड़ रुपये से जुड़े कथित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने विभिन्न मामलों में फेमा के नियमों के ‘उल्लंघन’ के लिए पेटीएम की मूल कंपनी और उससे जुड़ी इकाइयों को 611 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ईडी ने बताया कि फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मेसर्स वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक और अन्य को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया है।

ईडी ने कहा कि पेटीएम की प्रमुख कंपनी वन97 कम्युनिकेशन लिमिटेड (ओसीएल), इसके प्रबंध निदेशक और पेटीएम की अन्य सहायक कंपनियों जैसे लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और नियरबाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ईडी ने यह नोटिस न्यायिक कार्यवाही शुरू होने से पहले जांच एजेंसी के एक विशेष निदेशक ने जारी किया है।

उल्‍लेखनीय है कि वित्‍त वर्ष 2024 के लिए पेटीएम की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार फिनटेक प्रमुख के संस्थापक विजय शेखर शर्मा इसके अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

 

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