कोलकाता, 16 जून । पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव नामांकन को केंद्र कर राज्य में हुई हिंसा और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद विपक्षी उम्मीदवारों को सुरक्षा देकर नामांकन दाखिल नहीं करवाने की घटना को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने पूछा है कि आखिर प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करने और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में विफल क्यों रहा है। आगामी मंगलवार को मामले की अगली सुनवाई होनी है। उसके पहले राज्य सरकार को लिखित में विस्तृत रिपोर्ट देनी है। अदालत की अवमानना मामले में विकास रंजन भट्टाचार्य ने राज्य सरकार के खिलाफ पक्ष रखा।
गुरुवार को जस्टिस मंथा ने आदेश दिया कि विपक्षी उम्मीदवारों को पुलिस द्वारा नामांकन केंद्रों तक पहुंचाया जाए। भट्टाचार्य ने दावा किया कि पुलिस के सामने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा, कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर कैसे हमला हुआ? इस संदर्भ में न्यायाधीश ने आदेश दिया कि सभी आरोपों पर राज्य को रिपोर्ट देनी चाहिए। यह पता किया जाना चाहिए कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद वे प्रत्याशी नामांकन क्यों नहीं जमा करा सके। राज्य को यह भी बताना चाहिए कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। भट्टाचार्य ने कहा कि गुरुवार को उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित नामांकन जमा करने के लिए उम्मीदवारों को पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा था। उनमें से एक को पुलिस के सामने गोली मार दी गई थी। कई अन्य लोग घायल हैं।
एक बदमाश की बंदूक की गोली खत्म हो गई तो स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। बदमाश ने स्वीकार किया है कि शौकत मोल्ला ने पांच हजार रुपये दिए थे। कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर इस तरह का सुनियोजित हमला क्यों हुआ?
इस पर जस्टिस मंथा ने कहा कि सामान्य घटनाओं के मामलों में भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं राजनीतिक दलों के आरोप को छोड़ रहा हूं। लेकिन कोर्ट लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। लेकिन कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। क्या है यह? मैं उम्मीद कर रहा था कि इतना सब होने के बाद भांगड़ थाने में कम से कम प्राथमिकी तो दर्ज होगी लेकिन वह भी नहीं किया गया। यह सब कल्पना नहीं की जा सकती। कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही।