कोलकाता, 19 मई । पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के साथ ही राज्य की विभिन्न नगर निगमों में हुई नियुक्ति में भी भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्वा सिन्हा रॉय की खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई नहीं की। खंडपीठ ने कहा कि मामला इस बेंच की न्यायिक मामलों की सूची में नहीं है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई संभव नहीं है। जैसे ही खंडपीठ ने मामले का निस्तारण किया, इसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम की पीठ को भेज दिया गया।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने नगरपालिका भर्ती भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने उस आदेश को बरकरार रखा। राज्य ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए खंडपीठ का रुख किया है। मामला सुनवाई सुची में नहीं होने के कारण शुक्रवार को खंडपीठ ने मामले की सुनवाई नहीं की।