टीएमसी नेता अणुव्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज 24 अगस्त तक रहेंगे सीबीआई की हिरासत में

 

 

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार बीरभूम जिले के विवादित तृणमूल अध्यक्ष अणुव्रत मंडल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शनिवार को सीबीआई की टीम ने उन्हें आसनसोल की विशेष कोर्ट में पेश किया जहां से न्यायाधीश ने उन्हें और चार दिनों तक यानी 24 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। उनके अधिवक्ताओं ने जमानत की अर्जी लगाई थी और दावा किया गया था कि उनकी सेहत खराब रह रही है। यह भी कहा गया कि अणुव्रत कभी भी फरार नहीं हुए और अपने घर पर रह रहे थे। जब भी सीबीआई ने नोटिस भेजा तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया। इसलिए उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। सीबीआई जांच में अभी तक कहीं भी साबित नहीं हुआ है कि वह मवेशी तस्करी के मामले में संलिप्त हैं।
हालांकि सीबीआई की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने बताया कि मंडल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मवेशी तस्करी मामले में कई राज उजागर होने बाकी है इसलिए उनसे अभी भी काफी अधिक पूछताछ की जानी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि फिलहाल मंडल सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तबीयत खराब होती है तो पहले के निर्देशानुसार अलीपुर के कमांड अस्पताल में अणुव्रत मंडल की चिकित्सा होगी।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट में पेशी से पहले शनिवार सुबह के समय उन्हें अलीपुर के कमांड अस्पताल में लेकर सीबीआई के अधिकारी गए थे उनकी जांच हुई थी। उसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि उनके नाम कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और वह जांच में भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर आसनसोल कोर्ट में पेशी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि मंडल नेता बनने से पहले मछली बेचा करते थे इसीलिए विरोध प्रदर्शन करने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में रोहू मछली लिया हुआ था।

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