फूड इंस्पेक्टर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने सैट को दिया सुनवाई पूरी करने का आदेश

 

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में अब फूड इंस्पेक्टर नियुक्ति मामले में हुई भ्रष्टाचार की सुनवाई पूरी की जाएगी । मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने संबंधित मामले को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (सैट) में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। आरोप है कि फूड इंस्पेक्टर नियुक्ति के मामले में केवल परिवार और करीबी लोगों को नौकरी दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने दो महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट देने का आदेश भी सैट को दिया है। दरअसल 2010 में 650 फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति पश्चिम बंगाल में हुई थी। 2012 में सैट ने नियुक्ति की जांच की थी और दावा किया था कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बाद में इस मामले को हाईकोर्ट की खंडपीठ में दाखिल कराया गया था। तब फिर हाईकोर्ट ने सैट को नए सिरे से जांच करने को कहा था। तब सैट ने पुरानी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर नए सिरे से भर्ती का निर्देश दिया था। अब मंगलवार को न्यायमूर्ति हरीश टंडन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया की जांच का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इससे सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी।

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