तपन दत्त हत्याकांड की सीबीआई जांच के खिलाफ खंडपीठ में नहीं पहुंची है राज्य की याचिका

 

कोलकाता । हावड़ा जिले के बाली निवासी पर्यावरणविद तपन दत्त की 11 साल पहले हत्या की सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका अभी तक खंडपीठ में नहीं पहुंची है। सोमवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने यह जानकारी दी है। राज्य सरकार और हत्या के आरोपित षष्ठी गायन की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने कोर्ट में जब अपना पक्ष रखना चाहा तब खंडपीठ ने यह जानकारी दी है। गायन की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रतीक धर ने कोर्ट में बताया कि निचली अदालत में गायन को मामले में बाइज्जत बरी किया था लेकिन हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बिना मुझे पार्टी बनाएं सीबीआई जांच का आदेश दिया है इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी और राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीआईडी ने जांच पूरी कर चार्जसीट पेश कर दी है। उसको यूं ही सीबीआई को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
दूसरी और प्रतिमा दत्त की ओर से कोर्ट में खड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार अगर इस मामले में अपील करना चाहती है तो उस नियमों को मानकर अपील करनी होगी।
दोनों पक्षों के सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि अभी तक याचिका खंडपीठ में नहीं पहुंची है। मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होनी है तब तक नियमानुसार आवेदन किया जाना चाहिए और इस बीच सीबीआई जांच जारी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में पर्यावरणविद तपन दत्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में जिले के धाकड़ तृणमूल नेता अरूप राय सहित 11 तृणमूल नेता आरोपित हैं। दत्त की पत्नी पूर्णिमा कुंडू की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।

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