तृणमूल के शिक्षक नेता शेख सिराजुल इस्लाम को बर्खास्त करने का हाईकोर्ट का आदेश

 

कोलकाता, 26 मार्च । कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के शिक्षक नेता शेख सिराजुल इस्लाम को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया। सिराजुल हावड़ा के शिवपुर स्थित एक स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठे थे। उन पर अवैध रूप से नौकरी पाने का आरोप लगा था, जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।

इस मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सिराजुल डिवीजन बेंच पहुंचे और मांग की कि इस एफआईआर का असर उनकी नौकरी पर न पड़े। बुधवार को न्यायमूर्ति मंथा की डिवीजन बेंच में इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पाया कि सिराजुल ने भ्रष्ट तरीके से नौकरी पाई थी, इसलिए उन्हें अब पद पर बनाए नहीं रखा जा सकता।

गौरतलब है कि 2001 में ही अदालत ने सिराजुल को बर्खास्त करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद वे नौकरी करते रहे। हाल ही में न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। हालांकि, सिराजुल ने इस एफआईआर का असर अपनी नौकरी पर न पड़ने देने के लिए अदालत का रुख किया था।

बुधवार को न्यायमूर्ति मंथा ने स्पष्ट किया कि सिराजुल की नियुक्ति पूरी तरह अवैध थी, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा रहा है। कोर्ट का यह आदेश संबंधित स्कूल को भी भेजा जा चुका है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *