हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार को पद से हटाया

 

कोलकाता, 30 जनवरी । पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार मानस चक्रवर्ती को कोलकाता हाई कोर्ट ने पद से हटा दिया है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उन्हें 24 घंटे के भीतर पद छोड़ना होगा। यदि वह 31 जनवरी, शुक्रवार को शाम पांच बजे तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो उन्हें जबरन पद से हटाया जाएगा। अदालत ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना वह इतने वर्षों तक पद पर कैसे बने रहे।

मानस चक्रवर्ती का कार्यकाल एक नवंबर 2019 को समाप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने तब से अब तक पद नहीं छोड़ा। बंगाल मेडिकल एक्ट के अनुसार, कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद पर बने रहने के लिए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। अदालत ने इसे अवैध करार दिया है।

मेडिकल काउंसिल में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों को लेकर हाल ही में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि जब सात फरवरी को मेडिकल काउंसिल में भर्ती परीक्षा होनी है, तो फिर मानस अब तक पद पर कैसे बने हुए हैं। आरोप है कि हाई कोर्ट के कई निर्देशों के बावजूद काउंसिल में पारदर्शी चुनाव नहीं हुए और रजिस्ट्रार ने अवैध रूप से पद पर कब्जा बनाए रखा।

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगणनम ने कहा कि सरकार से बड़ा मेडिकल काउंसिल नहीं हो सकता। काउंसिल के सदस्य एक महान पेशे से जुड़े हैं, इसलिए उन्हें महान तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि फरवरी में परीक्षा के माध्यम से नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी।

 

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