डिलीवरी ब्वॉय ने किया था नौ साल की बच्ची का दुष्कर्म, सरकारी साइबर एक्सपर्ट की तत्परता से मिले आजीवन कारावास की सजा

 

कोलकाता, 8 मई । पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन थाना इलाके में नौ साल की एक नाबालिग बच्ची को बहुमंजिला इमारत पर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले डिलीवरी ब्वॉय को सरकारी साइबर एक्सपर्ट की तत्परता से आजीवन कारावास की सजा मिली है। उसका नाम सोमनाथ पॉल है। अधिवक्ता सह सरकारी साइबर एक्सपर्ट विभाष चटर्जी ने सोमवार शाम हिन्दुस्थान समाचार को इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि तीन मई 2018 को न्यू टाउन एक्शन एरिया-2 इलाके में एक डिलीवरी बॉय सामान पहुंचाने के लिए बहुमंजिली इमारत में गया था। वहां उसने नौ साल की एक बच्ची से पता पूछा जिसे बच्ची ने बता दिया। उसके बाद उसे और आगे ले गया और जबरदस्ती लिस्ट में डाल कर 14वीं मंजिल पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस को चकमा देने के लिए उसने अपार्टमेंट के रजिस्टर में इन टाइम और आउट टाइम के बीच केवल सात मिनट का अंतर दिखाया था जिसकी वजह से कोर्ट में यह तर्क दिया जा रहा था कि केवल सात मिनट में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन साइबरएक्स एक्सपोर्ट विभाष चटर्जी ने मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो पता चला कि वह आधे घंटे तक अंदर था। 14वीं मंजिल की लिफ्ट से वह उतरते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था और बच्ची भी ढुलमूल हालत में भागती नजर आई थी। इसके अलावा उसके फोन का डिटेल और अन्य रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश कर विभाष ने साबित किया कि उसी ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। इसके बाद कोर्ट ने उसे पॉक्सो एक्ट के तहत आज सोमवार को अझिकतम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर वह जुर्माना देने मों विफल रहता है तो उसे एक साल और अतिरिक्त तौर पर जेल में रहना होगा। यह 23वां मामला है जिसमें विभाष की तत्परता से सजा हुई है।

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