आसनसोल(संवाददाता): तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता व वीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को मवेशी तस्करी मामले में शुक्रवार को सीबीआई के विशेष अदालत के समक्ष कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी किया गया। साथ ही अनुब्रत मंडल के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन को तिहाड़ जेल से वर्चुअल पेशी हुई। दोनों की ओर से बचाव पक्ष ने जमानात की अर्जी नहीं लगाई गई। सीबीआई कोर्ट के न्यायधीश राजेश चक्रवर्ती ने दोनों की जमानत की अर्जी खारिज कर अगली सुनवाई 17 फरवरी को रखा गया। वीरभूम स्थिति बम भोले राइस मिल के सीबीआई द्वारा बैंक खाता डिफ्रीज मामले में भी 17 फरवरी को ही सुनवाई की जाएगी। जबकी अनुब्रत मंडल के मोबाइल की वापसी के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अदालत में सुनवायी की अर्जी दाखिल की जाएगी। सहगल हुसैन के वकील शेखर कुंडू ने अदालत को बताया कि सहगल का जमानत आवेदन दिल्ली हाई कोर्ट में लगा गया है। इसलिए आसनसोल कोर्ट में आवेदन दाखिल नही किया गया। सीबीआई द्वारा सहगल की पत्नी एवं सास की गहने वाली लिस्ट पर सीबीआई को आवेदन दिया है। सीबीआई के जांचकर्ता सुशांत घोष ने सीबीआई अदालत को बताया कि सहगल के द्वारा दिए गाए गहनों की कागज़त पहली दृष्टि में जाली प्रतीत हो रही है इस लिए जांच की जा रही है।
अनुब्रत मंडल के वकील सोमनाथ ने अदालत को कहा कि उनके मुवक्किल की ओर से कोई जमानात की अर्जी नहीं लगाई।
