कोलकाता/आसनसोल। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम वार्ड संख्या 27 रेलपार रामकृष्ण डंगाल में बुधवार की शाम को भाजपा द्वारा शिवचर्चा के बाद कंबल वितरण का महाआयोजन किया गया था इस आयोजन के अवसर पर पश्चिम बंगाल के विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी नगर निगम विरोधी दल नेता प्रतिपक्ष चैताली तिवारी भाजपा पार्षद स्थित है इस दौरान मची भगदड़ के कारण एक नाबालिग सहित दो लोगों की मौत हो गया कई घायलों का इलाज आसनसोल जिला अस्पताल में जारी है। बुधवार की शाम को हुई दर्दनाक घटना के कारण शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्य की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हार की खंडपीठ से आवेदन किया।
अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि पहले के एक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने एक अन्य मामले की प्राथमिकी को लेकर रोक लगा दी थी। लेकिन कंबल वितरण कार्यक्रम के तहत भगदड़ में गए व्यक्ति की मौत को लेकर उसके खिलाफ भविष्य में होने वाली प्राथमिकी के संबंध में यह रोक स्वीकार्य नहीं हो सकती है।”
गौरतलब हो कि इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ 26 एफआईआर पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया था कि यदि आने वाले दिनों में नेता प्रतिपक्ष सुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी है तो न्यायालय की अनुमति ली जाये।राज्य सरकार ने गुरुवार को इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, राज्य सरकार के वकील अबू सोहेल पहले ही न्यायमूर्ति मंथा के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ का दरवाजा खटखटा चुके हैं। वह मामला अभी लंबित है। सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की पीठ को बताया कि न्यायमूर्ति मंथा के आदेश के कारण कंबल वितरण कांड में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती हालांकि हादसे के वक्त शुभेंदु अधिकारी मौजूद नहीं थे। प्रदेश भाजपा के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने गुरुवार को आसनसोल हादसे पर ‘दुखद’ करार दिया। उन्होंने कहा, ‘कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो किसी के हाथ में नहीं होतीं। एक्सीडेंट हो गया एक दुखद घटना घटी। ऐसा न होता तो अच्छा होता।
