तृणमूल जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका खारिज

 

आसनसोल (संवाददाता): आसनसोल सीबीआई के विषेश अदालत में शनिवार को गौ तस्करी मामले में बीरभूम तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को पेश किया गया सीबीआई ने गौ तस्करी मामले में और आगे की जांच के लिए रिमांड पर लेना चाहती है। सीबीआई के वकील पीपी कालीचरण मिश्रा ने कहा कि पूछताछ करते हुए हिरासत में लेने के पक्ष में कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों की हिरासत में पूछताछ के दौरान अनुब्रत मंडल से कई सुराग मिले हैं। मिले सुराग के जांच के लिए उनसे और पूछताछ की जानी है।
अनुब्रत मंडल के तरफ से वकील संदीपन गंगली और अनिर्बान गुहा ठाकुरता ने कोर्ट से कहा कि ”मेरे मुवक्किल ने पूरा जांच के दौरान पूरा सहयोग किया है.” साथ ही उनका शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए उसे किसी भी शर्त पर जमानत दे दी जाए। इसी बीच दोनो पक्षों के वकीलों द्वारा करीब 1 घंटा तक सवाल-जवाब का सत्र चलता रहा।
अंत में सीबीआई के विषेश अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर और 4 दिनो की सीबीआई हिरासत का आदेश दे दिया। अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।
अदालत परिसर में भजपा और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्त्ता आपस में भिड़ गए परिस्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने तत्काल दोनो पक्षों के समर्थको को अलग किया।

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