कोर्ट ने अर्जुन को केंद्रीय सुरक्षा वापस लेने के मुद्दे पर मुकदमे की इजाजत दी

 

कोलकाता । पिछले बुधवार को केंद्र ने सांसद अर्जुन सिंह की जेड कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली थी। इसे लेकर बैरकपुर के सांसद सिंह ने दावा किया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के सुरक्षा वापस ली गई है। उनका दावा है कि चूंकि वह एक जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दे दी है।

सांसद अर्जुन सिंह हाल ही में भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने उन्हें मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति दी। मामले की सुनवाई कल शुक्रवार होने की संभावना है।

गुरुवार सुबह कोर्ट ने सांसद अर्जुन सिंह की सुरक्षा वापस लेने की याचिका खारिज कर दी थी। बैरकपुर सांसद ने न्यायमूर्ति शंपा सरकार की अदालत में याचिका दायर की थी। हालांकि न्यायाधीश ने कहा, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय का निर्णय है। एसटीएफ ने अर्जुन सिंह को नोटिस भेजा है। पुलिस की निष्क्रियता के कोई दावे नहीं किए गए हैं। इसलिए उनके पास इस सुनवाई को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश ने निर्दिष्ट पीठ में अपील करने के लिए कहा। इसके बाद सांसद ने न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की पीठ में याचिका दायर की। इसके बाद उन्हें मुकदमे की अनुमति मिली है।

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